
दुर्ग : छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध जिलाध्यक्ष-दुर्ग भानु प्रताप यादव द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी छत्तीसगढ शासन, .वित्त मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर दुर्ग के माध्यम ज्ञापन प्रेषित किया है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) पर ग्रेच्युटी/मृत्यु-सह-सेवानिवृति ग्रेच्युटी (DCRG) का भुगतान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम के तहत किया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 20,000,00/- अक्षरी बीस लाख रूपये निर्धारित है। वर्तमान में प्रदेश के शासकीय सेवकों को सातवां वेतनमान प्राप्त है।
केंद्र शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों के ग्रेेच्युटी की राशि बीस लाख से वृद्वि कर पच्चीस लाख रूपये 01 जनवरी 2024 से लागू किया गया है, उसी के अनुरूप ओड़िसा,हरियाणा,तमिलनाडु,राजस्थान सरकार द्वारा अपने शासकीय कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी की राशि बीस लाख से वृद्वि कर पच्चीस लाख रूपये 01 जनवरी 2024 से लागू की गई है।
उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को भी सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) पर ग्रेच्युटी/मृत्यु-सह-सेवानिवृति ग्रेच्युटी (DCRG ) का भुगतान बीस लाख से वृद्वि कर पच्चीस लाख रूपये किये जाने अनुरोध किया है।













